अंता में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, कुल 2,12,334 मतदाता दर्ज
अंता (बारां)। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंता में 12 मार्च 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं एसडीएम हवाई सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रकाशन SIR अभियान के तहत किया गया है। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी आयोजित की गई।
8 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ था अभियान
एसडीएम हवाई सिंह यादव ने बताया कि SIR कार्यक्रम 8 दिसंबर 2025 को शुरू किया गया था। कार्यक्रम के प्रारंभ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंता की मतदाता सूची में कुल 2,28,264 मतदाता दर्ज थे। इन सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे।
18,718 मतदाताओं के प्रपत्र नहीं हुए प्राप्त
कुल 2,28,264 मतदाताओं में से 18,718 मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए। इनमें मृत, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि या अन्य कारण शामिल थे।
वहीं 2,09,546 मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त हुए, जिन्हें ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया गया।
इन 18,718 मतदाताओं की सूची सभी राजनीतिक दलों को मतदान केंद्रवार उपलब्ध कराई गई थी।
12 जनवरी को जारी हुई थी ड्राफ्ट मतदाता सूची
अंता विधानसभा क्षेत्र की ड्राफ्ट मतदाता सूची 12 जनवरी 2026 को जारी की गई थी। इसके बाद 11 फरवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की गईं।
इस दौरान कुल
- 3,148 दावे
- 222 आपत्तियां
प्राप्त हुईं।
इनमें से
- 2,994 दावे स्वीकार किए गए
- 206 आपत्तियां स्वीकार की गईं
अंता में अभियान के दौरान मतदाताओं में हुई बढ़ोतरी
इस पूरी प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट प्रकाशन से अभियान अवधि के दौरान 2,788 मतदाताओं की वृद्धि हुई, जो कुल मतदाताओं का लगभग 1.33 प्रतिशत है।
12 मार्च 2026 को अंतिम प्रकाशन के समय अंता विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,12,334 मतदाता दर्ज किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त 39 सेवा नियोजित मतदाता भी शामिल हैं।
जनप्रतिनिधियों को दी गई मतदाता सूची
अंतिम प्रकाशन के बाद जनप्रतिनिधियों को
- फोटोयुक्त मतदाता सूची की एक हार्ड कॉपी
- फोटो रहित मतदाता सूची की एक सॉफ्ट कॉपी
उपलब्ध कराई गई है।
15 दिन में कर सकते हैं अपील
मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि को लेकर यदि किसी को आपत्ति है तो वह निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) के समक्ष अपील कर सकता है।
यदि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय से संतुष्टि नहीं होती है तो 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती है।
